आगरा। वर्ष 2021 में ताजगंज थाना क्षेत्र में हुए चर्चित फैक्ट्री संचालक नरेश हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर कुल 2.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची थी। हत्या के बाद सबूत मिटाने की नीयत से नरेश के शव को बोरे में भरकर एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान पेश किए। इनमें मृतक की बेटी की गवाही को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। इसके अलावा मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने भी पूरी साजिश का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले को लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।


