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Monday, December 2, 2024

डीएम ने तंबाकू फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया

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यूथ इंडिया संवाददाता
कायमगंज, फर्रुखाबाद। जिले के प्रशासन ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण के गंभीर आरोपों के चलते कयामगंज की एक तंबाकू फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। जिलाधिकारी डॉ. बी.के. सिंह ने 26 जून को फैक्ट्री के खिलाफ जांच के बाद इसे बंद करने का आदेश जारी किया, जिसमें यह पाया गया कि फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं कर रही थी।
भूरेंद्र सिंह के स्वामित्व वाली यह फैक्ट्री, जो बरझाला गांव में स्थित है, पहले 29 मई 2024 को अस्थायी रूप से बंद की गई थी। हालांकि, जिला उद्योग अधिकारी द्वारा 9 अगस्त 2024 को दी गई एनओसी के आधार पर इसे फिर से चालू करने का प्रयास किया गया, लेकिन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने इस एनओसी को खारिज कर दिया। बोर्ड ने फैक्ट्री द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन को देखते हुए इसे स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फैक्ट्री के संचालन से आसपास के क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैल रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। 9 जून 2024 को की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन कर रही थी।
29 अगस्त 2024 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करते हुए फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी कार्यालय ने इस आदेश की पुष्टि की और बताया कि अब इस मामले में किसी भी प्रकार की अपील नहीं सुनी जाएगी और फैक्ट्री को तुरंत बंद करने के आदेश लागू कर दिए गए हैं।
स्थानीय पर्यावरणविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि, फैक्ट्री के मालिकों द्वारा इस फैसले को आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए चुनौती देने की संभावना है।

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