वाराणसी: काशी (Kashi) में सावन के महीने में कांवड़ मार्गों पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग (Department of Food Safety and Administration) ने इस संबंध में सभी रेस्टोरेंट संचालकों और दुकानदारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कौशलेंद्र शर्मा ने रविवार को बताया कि विभाग के निर्देशों के अनुसार, प्रमुख कांवड़ मार्गों पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक रहेगी। इन मार्गों में कछवा से रोहनिया पुलिस स्टेशन, रोहनिया पुलिस स्टेशन से लक्ष्मी पुलिस स्टेशन, शुल्तानकेश्वर महादेव मंदिर का मार्ग और गाजीपुर रोड पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर का मार्ग शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को मूल्य सूची और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। यही व्यवस्था प्रमुख शिव मंदिरों के मार्गों पर भी लागू होगी।
श्री शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के रास्तों पर चलने वाले नॉन-वेज रेस्टोरेंट और दुकानों में नॉन-वेज खाने की चीज़ों की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को साफ़-सफ़ाई और हाइजीन के मानकों पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विभाग की टीमें लगातार इन रास्तों का निरीक्षण कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिव भक्तों की सुविधा और फ़ीडबैक के लिए दुकानों पर ‘फ़ूड सेफ़्टी कनेक्ट’ ऐप के साइनबोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की शिकायत होने पर लोग सीधे विभाग को सूचित कर सकें।


