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Tuesday, April 14, 2026

15 अप्रैल से सख्ती: बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 15 हजार का चालान तय

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लखनऊ

प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए 15 अप्रैल 2026 से बड़ा नियम लागू होने जा रहा है, जिससे लाखों वाहन स्वामियों पर सीधा असर पड़ेगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों की प्रदूषण जांच (PUC) नहीं की जाएगी। ऐसे में जिन वाहनों में अभी तक यह विशेष नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, प्रदेश में एक अप्रैल 2019 से पंजीकृत सभी नए वाहनों में HSRP पहले से अनिवार्य है, लेकिन इससे पहले के करीब तीन करोड़ वाहनों में इसे लगवाना जरूरी किया गया था। इसके बावजूद अब भी लगभग दो करोड़ वाहन ऐसे हैं, जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लग सकी है। परिवहन विभाग द्वारा कई बार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली।
नए नियम के तहत यदि कोई वाहन बिना HSRP के पाया जाता है और उसका प्रदूषण प्रमाणपत्र भी नहीं है, तो उसे कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसमें 10 हजार रुपये प्रदूषण जांच न कराने के और 5 हजार रुपये HSRP न होने के शामिल हैं। महानगरों में इस नियम का पालन यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से कराएंगे, जबकि अन्य जिलों में परिवहन और पुलिस विभाग कार्रवाई करेंगे।
परिवहन विभाग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के माध्यम से प्रदूषण जांच पोर्टल में तकनीकी बदलाव भी किया है। अब पोर्टल तभी प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जब वाहन में HSRP लगी होगी। इसके अलावा प्रदूषण जांच के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जी प्रमाणपत्रों पर भी रोक लगेगी।
HSRP एक विशेष एल्यूमिनियम प्लेट होती है, जिसमें अशोक चक्र का होलोग्राम और 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है। इसमें वाहन की पूरी जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे चोरी और फर्जीवाड़े पर नियंत्रण संभव होता है।
वाहन मालिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वाहन की जानकारी भरनी होती है और नजदीकी डीलर या होम डिलीवरी का विकल्प चुनकर तय समय पर नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। दोपहिया वाहनों के लिए करीब 400 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए लगभग 1100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
ऐसे में वाहन स्वामियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे 15 अप्रैल से पहले अपने वाहन में HSRP लगवाकर न केवल नियमों का पालन करें, बल्कि भारी जुर्माने से भी बचें।

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