नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को प्रस्तावित सीजेपी के ‘संसद चलो’ मार्च को लेकर सार्वजनिक परामर्श जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम के लिए न तो किसी प्रकार की अनुमति मांगी गई है और न ही प्रशासन की ओर से कोई अनुमति प्रदान की गई है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इस आदेश के अंतर्गत जंतर-मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने अथवा प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। संसद परिसर, सांसदों की सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।


