32 C
Lucknow
Thursday, September 10, 2026

महिला अपराध व गुमशुदगी के मामलों में तेजी लाने के निर्देश, एएसपी ने की विवेचनाओं की समीक्षा

Must read

फर्रुखाबाद। महिला संबंधी अपराधों तथा गुमशुदा और अपहृता से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर पुलिस विभाग ने गंभीरता दिखाई है। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में महिला संबंधी अपराधों एवं गुमशुदा तथा अपहृता से संबंधित प्रकरणों की विवेचनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अपर पुलिस अधीक्षक ने विवेचकों से लंबित प्रकरणों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली और निर्देशित किया कि गुमशुदा एवं अपहृता की शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पुलिस टीमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित मामलों में बरामदगी के प्रयास तेज करें और उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का निस्तारण केवल औपचारिकता के आधार पर न किया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले का गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों, साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का गंभीरता से परीक्षण करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एएसपी गिरीश कुमार ने विवेचना कार्य की प्रगति का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी लंबित मामलों की लगातार समीक्षा करें, जिससे विवेचना की गुणवत्ता बनी रहे और प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सके। महिला संबंधी अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने तथा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अधिकारियों ने लंबित विवेचनाओं की स्थिति, गुमशुदा एवं अपहृता से संबंधित मामलों और उनके निस्तारण की प्रगति पर चर्चा की। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामलों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर सहित संबंधित विवेचक अधिकारी मौजूद रहे।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article