प्रेमिका के पिता-चाचा को आजीवन कारावास, मां को 7 साल की सजा
बरेली। जिले के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के लोधीनगर में हुए चर्चित प्रेमी युगल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रेमिका के पिता वीरपाल और चाचा राजेन्द्र को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है, जबकि हत्या में शामिल मां को 7 साल की सजा दी गई है।
अदालत ने पिता वीरपाल और चाचा राजेन्द्र पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह सनसनीखेज वारदात 24 मार्च 2015 को सामने आई थी, जब प्रेम संबंध से नाराज परिजनों ने मिलकर प्रेमी युगल की निर्मम हत्या कर दी थी। घटना ने उस समय पूरे इलाके में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ऑनर के नाम पर की गई हिंसा समाज के लिए घातक है और ऐसे अपराधों पर कठोर सजा जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
फैसले के बाद लोधीनगर समेत पूरे क्षेत्र में इस निर्णय की चर्चा है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की बात कही जा रही है।






