रायबरेली।अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन की पड़ताल में 77 निजी नर्सिंग होम ऐसे मिले, जिनकी फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की वैधता समाप्त हो चुकी है या आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया है।
यह कार्रवाई सर्णित कौर ब्रॉका के निर्देश पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के तहत की गई। जांच के बाद उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने संबंधित नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर वैध फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अभियान के दौरान केवल स्वास्थ्य संस्थान ही नहीं, बल्कि 35 होटल और रेस्टोरेंट भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करते नहीं पाए गए। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के लिए कहा गया है।
जिला प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित समय सीमा में नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।


