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Friday, July 11, 2025

मोनोपॉली दवाओं की बिक्री पर सख्त निर्देश: अस्पतालों में ऊंचे दामों पर नहीं बेची जा सकेंगी दवाएं

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यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन फर्रूखाबाद के सभी सदस्यों को सूचित किया गया है कि अपर आयुक्त (प्रशासन) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ, रेखा एस. चौहान (आईएएस) के आदेशानुसार अब नर्सिंग होम, अस्पताल और क्लीनिकों में मोनोपॉली दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह निर्देश सुनिश्चित करेगा कि मरीज उचित मूल्य पर मोनोपॉली प्रोडक्ट्स को किसी भी लाइसेंसी दवा विक्रेता से खरीद सकें।
आदेश के अनुसार, निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को अब सभी लाइसेंसी दवा विक्रेताओं को मोनोपॉली प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना होगा। इस आदेश का उद्देश्य अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा ऊंचे दामों पर दवाओं की बिक्री को रोकना है।
ऐसे स्थानों पर, जहां यह अनियमितता पाई जाएगी, उनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 के नियम 65 और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रवि शंकर चौहान, महामंत्री श्री मनोज मिश्रा, कोषाध्यक्ष शिवम रस्तोगी और अन्य पदाधिकारियों ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है।

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