फर्रुखाबाद (मोहम्मदाबाद)। थाना क्षेत्र के उगरपुर गोंडा निवासी एक युवती ने अपने ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने पति, जेठ, जेठानी और अन्य ससुरालीजनों पर दहेज की मांग, मानसिक उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और बलात्कार जैसे जघन्य आरोप लगाए हैं। विवाहिता की शिकायत पर मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़िता की शादी 9 दिसंबर 2022 को आशीष कुमार निवासी अवंतीबाई नगर, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। आरोप है कि विवाह में करीब 35 लाख रुपये खर्च किए गए, जिनमें 25 लाख नकद और जेवरात शामिल थे। लेकिन ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं हुए और शादी के बाद से ही एक टाटा पंच कार की मांग करने लगे।
गंभीर आरोप: जेठ और जेठानी के अवैध संबंध और गैंगरेप की घटनाएं
पीड़िता का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पति द्वारा उपेक्षा के साथ व्यवहार किया गया और जब वह गर्भवती हुई, तो ससुराल पक्ष के दबाव में उसे जबरन गर्भपात की दवाएं दी गईं।
सबसे गंभीर आरोप तब सामने आए जब पीड़िता ने बताया कि उसके पति आशीष और जेठानी कविता (जो कि एक शिक्षामित्र हैं) के बीच अवैध संबंध थे, जिसे उसने स्वयं आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई।
11 फरवरी 2023 की रात को जेठ मानवेंद्र, जो लखनऊ में फार्मासिस्ट हैं, ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का कहना है कि घर के बाकी सदस्य भी घटनास्थल पर मौजूद थे लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भी कई बार उसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया।
पंचायतें भी हुईं लेकिन मिला सिर्फ मौन और धमकी
पीड़िता ने बताया कि कुछ बार पंचायतें हुईं, लेकिन हर बार ससुरालीजन ने माफी मांगकर मामला दबा दिया। बाद में जब उसने पुलिस में शिकायत की कोशिश की, तो उसे धमकाया गया और समझौता करने का दबाव बनाया गया।
21 अप्रैल 2025 को महिला थाने से लौटते समय कचहरी गेट के पास पति और उनके साथियों ने पीड़िता व उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह भागकर पीड़िता ने अपनी जान बचाई।
मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं, पीड़िता का परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला न केवल दहेज उत्पीड़न, बल्कि सामूहिक बलात्कार और आपराधिक साजिश की धाराओं के अंतर्गत आता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है।