कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रेप-मर्डर केस (RG Kar Rape Murder Case) में मुख्य आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि 9 अगस्त, 2024 को हुए इस जघन्य कांड के 164 दिन बाद सियालदह कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इससे पहले संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा था कि वो इस मामले में दोषी है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है।
सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं।
इस पर संजय रॉय ने कहा कि मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए।