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Friday, March 27, 2026

आईपीएम्एस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, 31 मार्च तक नहीं किया तो रद्द हो सकता है लाइसेंस

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फर्रुखाबाद।कृषि विभाग ने कीटनाशी विक्रेताओं के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। इंटेग्राटेड पेस्ट्रीसाइड मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएम्एस ) पोर्टल पर सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

जारी निर्देश के अनुसार, जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को आईपीएमएस पोर्टल www.ipms.gov.in⁠� पर जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए पहले वेबसाइट के होम पेज पर “रजिस्टर ” विकल्प पर क्लिक कर साइन अप करना होगा, जिसके बाद संबंधित फर्म का पूरा विवरण भरना अनिवार्य है। इसके पश्चात आवेदन की हार्ड कॉपी जनपद कार्यालय में जमा करनी होगी, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

कृषि विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 तक पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसे में सभी संबंधित व्यापारियों को समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत जारी किया गया है। विभाग का उद्देश्य कीटनाशकों के व्यापार में पारदर्शिता लाना, रिकॉर्ड को डिजिटल करना और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद की ओर से जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी एवं विभागीय इकाइयां इस प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक विक्रेताओं को जागरूक करें।

कृषि विभाग के इस आदेश के बाद फर्रुखाबाद के कीटनाशी विक्रेताओं के लिए समय पर आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना बेहद जरूरी हो गया है, अन्यथा उन्हें लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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