नई दिल्ली। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कथित पॉकसो मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं मानी।
इस फैसले के साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया।


