शाहजहाँपुर। अभिभावकों और पुस्तक विक्रेताओं से मिली शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में 6 सीबीएसई विद्यालयों के मामलों की सुनवाई की गई।
जांच के दौरान 3 विद्यालय—श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल (जलालाबाद) और द मसूरी इंटरनेशनल स्कूल—को नियमों का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया। इन विद्यालयों पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जांच में सामने आया कि एक विद्यालय ने पुस्तकों की सूची बदली, दूसरे ने निर्धारित स्थान के अलावा अन्य जगहों से किताबें बिकवाईं, जबकि तीसरे विद्यालय ने परिसर के भीतर ही किताबों की बिक्री कराई।
वहीं, तक्षशिला पब्लिक स्कूल को कुछ किताबें बाजार में उपलब्ध न होने के कारण चेतावनी देकर छोड़ा गया। जबकि डॉ. सुदामा प्रसाद विद्यास्थली और लिटिल फ्लावर स्कूल (पुवायां) के खिलाफ शिकायतों की पुष्टि नहीं होने पर उन्हें राहत दी गई।
जिलाधिकारी एवं जिला शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


