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Friday, September 18, 2026

बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव, अब अधिकतम पांच साल की वैधता

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– 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट 18 वर्ष की आयु तक रहेगा वैध
– जो अवधि पहले पूरी हो वही लागू होगी

नई दिल्ली। बच्चों के पासपोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण नियम सामने आया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अधिकतम पांच वर्ष होगी। यदि पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो पासपोर्ट की वैधता 18 वर्ष की आयु तक ही रहेगी।
नियम के मुताबिक नाबालिगों को जारी पासपोर्ट पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
कम उम्र के बच्चे को सामान्यतः अधिकतम पांच वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया जाएगा। वहीं, 18 वर्ष की आयु पहले पूरी होने की स्थिति में पासपोर्ट की वैधता भी उसी समय समाप्त हो जाएगी।
15 से 18 वर्ष की आयु के आवेदकों के लिए अलग प्रावधान हैं। निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार इस आयु वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक वैध पासपोर्ट अथवा 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।
पासपोर्ट सेवा की व्यवस्था के तहत नाबालिग आवेदकों के लिए आयु और वैधता के आधार पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं।

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