धौरहरा में तहसीलदार न्यायालय का फैसला, अर्थदंड लगाकर भूमि खाली कराने के निर्देश
लखीमपुर खीरी। धौरहरा तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर मस्जिद बनाए जाने के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने भूमि बेदखली के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने संबंधित पक्ष पर अर्थदंड लगाते हुए सरकारी भूमि को खाली कराने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने भूमि को सरकारी संपत्ति मानते हुए उस पर किए गए कब्जे को हटाने का आदेश पारित किया। आदेश में संबंधित पक्ष पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद अब राजस्व विभाग की कार्रवाई पर नजर रहेगी। प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाना है।
धौरहरा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थल के निर्माण से जुड़े इस मामले में तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने की संभावना है।


