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Tuesday, September 8, 2026

18 वर्षीय बेटी की हत्या में पिता को उम्रकैद, 16,500 रुपये जुर्माना

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संभल। 18 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में संभल के चन्दौसी स्थित जिला न्यायालय ने आरोपी पिता नेम सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 16,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद हत्या के इस मामले में लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया का अंत हुआ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नेम सिंह पर अपनी ही 18 वर्षीय बेटी की हत्या करने का आरोप था। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने प्रकरण की जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नेम सिंह को बेटी की हत्या का दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
अदालत के इस फैसले को हत्या के गंभीर मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोषी पिता को अब उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी।

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