– पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस की एफआर खारिज कर दोबारा जांच के दिए आदेश
आगरा।छात्रा से कथित छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट (एफआर) निरस्त कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए Shahganj थाना प्रभारी को दोबारा विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस कार्रवाई और स्कूल प्रबंधन दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
मामला एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से जुड़ा है, जिसके पिता ने सीनियर छात्र पर पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि स्कूल के वॉशरूम में छात्रा के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। घटना के बाद छात्रा मानसिक रूप से इतनी आहत हुई कि उसने स्कूल जाना तक छोड़ दिया।
परिजनों का आरोप था कि मामले को दबाने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से दबाव बनाया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान स्कूल परिसर के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा, जिस पर कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पहले मामले में एफआर लगा दी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने इसे चुनौती देते हुए पॉक्सो कोर्ट में गुहार लगाई। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एफआर को खारिज कर अग्रिम विवेचना के आदेश जारी कर दिए।


