यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। बहला फुसलाकर लड़की को भाग ले जाने के मामले में विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य न दे पाने और लापरवाही के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देखकर निर्देशित किया है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सावधानी बरतने के निर्देश मातहतों को दें अन्यथा की स्थिति में यदि अभियुक्त को लाभ मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी विवेचक की होगी और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
बताते चलें कि 30 सितंबर को फतेहगढ़ निवासी पीडि़त की पुत्री बाजार जाने की बात कह कर घर से गई और वापस नहीं आई दूसरी दर्ज कराई गई बाद में पता चला कि पीडि़ता को बहला फुसलाकर आकाश शर्मा पुत्र राधा कृष्ण शर्मा निवासी हमीर खेड़ा थाना मेरापुर भगा ले गया है ।पुलिस ने डेविड देकर वीरता को बरामद भी कर लिया इसके बाद पीडि़त की तहरीर पर मुकदमा भी तरमीम कर आकाश के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा चलाया गया विवेचना थाने में तैनात एसआई साधना यादव को दी गई जांच आदि सभी हुई लेकिन अदालत में गवाही के दौरान साधना यादव पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाईं और यही कहती रही कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है जिससे न्यायाधीश ने कहा कि विवेचना में लापरवाही बरती गई है ऐसी स्थिति में न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया कि वह अपने मातहतों को निर्देशित करें की पाक्सो को जैसे संवेदनशील मामले में पूरी सावधानी के साथ विवेचना करें और साक्ष्य एकत्र करें, लापरवाही के चलते यदि अभियुक्त को लाभ मिलता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विवेचक की होगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।