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Saturday, September 19, 2026

पीएम किसान योजना में अपात्र पाए जाने पर 46 हजार रुपये की वसूली का नोटिस

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फर्रुखाबाद में उप कृषि निदेशक कार्यालय ने जारी किया नोटिस, तीन दिन में सरकारी कोष में धनराशि जमा करने के निर्देश

फर्रुखाबाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र पाए जाने के बाद फ़र्ज़ी लाभार्थी से 46 हजार रुपये की वसूली का की कार्रवाई की गई है। उप कृषि निदेशक, की ओर से अधिवक्ता राहुल की पत्नी वंदना को वसूली नोटिस जारी किया गया है।

जारी नोटिस के अनुसार श्रीमती वंदना पत्नी राहुल प्रताप सिंह, एडवोकेट निवासी मकान नंबर 4/257, मोहल्ला नवाब वर्मा पश्चिम, सिंधी कॉलोनी, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 मार्च 2019 से 20 जून 2026 तक कुल 23 किस्तें प्राप्त हुईं। इन किस्तों के रूप में कुल 46,000 रुपये की धनराशि खाते में पहुंची।
नोटिस में कहा गया है कि योजना के अंतर्गत जांच किए जाने पर लाभार्थी वंदना अपात्र पाई गईं, और फ़र्ज़ीवाड़ा का खुलासा हो गया । इसके बाद अधिवक्ता की लाभार्थी पत्नी को योजना से स्वयं को हटाने व लाभ छोड़ने की प्रक्रिया का नोटिस जारी किया गया है।
उप कृषि निदेशक ने नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त 46,000 रुपये की धनराशि राजकीय कोष में जमा कर इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।
नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को भी सूचनार्थ भेजी गई है। साथ ही संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।
पीएम किसान योजना के आधिकारिक नियमों के अनुसार अपात्र श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया जाना है और संदिग्ध मामलों में भौतिक सत्यापन के बाद लाभ रोका जा गया है।

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