नोटिस चस्पा कर तीन दिन में मांगा पंजीकरण प्रमाण पत्र, एफआईआर की दी चेतावनी
अमृतपुर फर्रुखाबाद
थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर पमारान में संचालित एक कथित निजी अस्पताल/क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए परिसर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में संचालक से तीन दिन के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि गांव में एक कथित बंगाली डॉक्टर द्वारा अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया।नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं। यदि समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मेडिकल एक्ट की धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना मान्यता अथवा नियमों के विपरीत संचालित अस्पतालों और क्लीनिकों के संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा अवैध रूप से संचालित चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।


