सहारनपुर। कलक्ट्रेट परिसर स्थित सौ साल से अधिक पुरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को मस्जिद प्रबंधन कमेटी के मुतव्वली तनवीर अहमद की ओर से रिट दाखिल की गई। कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सरकार को विपक्षी बनाया है।
मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता बाबर वसीम के मुताबिक, पांच सितंबर को प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त किया था। उनका आरोप है कि कार्रवाई बिना किसी नोटिस और आदेश के की गई। इसके बाद अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श कर हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने का निर्णय लिया गया। रिट के साथ संबंधित दस्तावेज भी लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई को मस्जिद को अवैध करार देते हुए प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में अपील की थी। दो सितंबर को जिला जज की अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। इसके तीन दिन बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
अब कमेटी ने हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जताई है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्यों ने भी मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली थी।


