– 10 दिन में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार रेप आरोपी याकूब के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे गंभीर मामले में आरोपी का अब तक गिरफ्तारी से बाहर रहना पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है।
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फरार आरोपी ने खुद कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिससे न्यायालय ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि जब आरोपी फरार है तो वह हलफनामा कैसे दाखिल कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ने में क्यों नाकाम रही।
अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए 10 दिन के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की विवेचना कर रहे अधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और जांच में लापरवाही को गंभीर माना।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर समयसीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी, जहां कोर्ट पुलिस की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करेगा।
फरार रेप आरोपी याकूब पर हाईकोर्ट सख्त, प्रयागराज पुलिस को फटकार


