सुप्रीम कोर्ट का दिवाली तोहफा: दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति

0
131

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए होगी। कोर्ट के इस फैसले से लोगों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब वे बिना किसी कानूनी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। कोर्ट ने कहा कि “हमें परंपरा और पर्यावरण — दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।”

पीठ ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग और उनके कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए एक संतुलित व्यवस्था जरूरी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच पेट्रोल टीमें करेंगी और सभी उत्पादों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया जाएगा, जिसे साइट पर अपलोड किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब कोविड अवधि को छोड़कर वायु गुणवत्ता (Air Quality) में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘अर्जुन गोपाल केस’ के बाद ग्रीन पटाखों की अवधारणा शुरू की गई थी और बीते छह सालों में ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम किया है, जिसमें एनईईआरआई (NEERI) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

बता दें कि इससे पहले 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक ग्रीन पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद दिवाली पर लोगों को पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों के साथ त्योहार मनाने की छूट मिल गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here