40.611 कुंतल गेहूं समेत भारी खाद्यान्न के डायवर्जन का आरोप
फर्रुखाबाद। कमालगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान में अनियमितताओं और खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उचित दर विक्रेता मीना देवी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई।
मीना देवी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में सदर के पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर राशन दुकान की जांच की। जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित खाद्यान्न को कालाबाजारी अथवा डायवर्जन किए जाने तथा दुकान संचालन एवं वितरण व्यवस्था में अनियमितताएं पाए जाने की बात सामने आई।
जांच में 40.611 कुंतल गेहूं, 65.149 कुंतल चावल, 34.400 कुंतल बाजरा तथा 29 किलो चीनी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में गड़बड़ी सामने आने का उल्लेख किया गया है। प्रशासन के मुताबिक, इन खाद्यान्नों को नाजायज कमाई के उद्देश्य से कालाबाजारी या डायवर्जन किए जाने की शिकायत की जांच की गई थी।
जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर के अनुमोदन के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेता मीना देवी की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना कमालगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को राशनकार्डधारकों को नियमानुसार निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उचित दर दुकानों से खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


