ब्लू वर्ल्ड वॉटर पार्क को देना होगा 56,170 रुपये का हर्जाना
कानपुर। महज 170 रुपये की अधिक वसूली के खिलाफ शुरू हुई एक उपभोक्ता की लड़ाई ने 8 साल बाद न्याय पा लिया। उपभोक्ता फोरम ने ब्लू वर्ल्ड वॉटर पार्क को दोषी ठहराते हुए पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
किदवई नगर निवासी मनीष शर्मा ब्लू वर्ल्ड वॉटर पार्क में अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। आरोप है कि वॉटर पार्क प्रबंधन ने उनके बच्चे के टिकट के पूरे पैसे वसूल लिए, जबकि वहां हाफ टिकट का प्रावधान मौजूद था। मनीष शर्मा द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद उनसे 170 रुपये अतिरिक्त वसूल लिए गए।
न्याय की उम्मीद में मनीष शर्मा ने 23 अक्टूबर 2017 को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में चला और आखिरकार फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
फोरम ने ब्लू वर्ल्ड वॉटर पार्क को आदेश दिया है कि वह
170 रुपये (अधिक वसूली की राशि)मुकदमे की खर्च राशि
6,000 रुपये (कानूनी खर्च)
50,000 रुपये (मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न का हर्जाना)
पीड़ित मनीष शर्मा को अदा करे।
इस फैसले के बाद किदवई नगर निवासी मनीष शर्मा को कुल 56,170 रुपये मिलेंगे। यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए एक नज़ीर माना जा रहा है।
इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छोटी से छोटी राशि के लिए भी यदि अन्याय हुआ है, तो उपभोक्ता को न्याय मिल सकता है—बस धैर्य और दृढ़ता जरूरी है।






