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Wednesday, January 14, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार संहिता मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक

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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने माफिया नेता मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने आज मामले की सुनवाई की। यह मामला बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दायर किया गया था।

अब्बास अंसारी ने आरोपपत्र रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। मऊ ज़िले के कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने 3 मार्च, 2022 को रात 8:30 बजे पहाड़पुरा मैदान में एक अनधिकृत सभा की।

अगले दिन, 4 मार्च, 2022 को उप-निरीक्षक गंगा राम बिंद ने कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। यह प्राथमिकी अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अब्बास अंसारी और 150 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर, 2025 को होगी।

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