ट्रैक्टर फाइनेंस के चेक बाउंस मामले में चल रहे थे वांछित, कोर्ट के सख्त आदेश पर चौकी इंचार्ज ने गांव से दबोचा
अमृतपुर
न्यायालय के आदेश की अनदेखी करना ग्राम प्रधान को भारी पड़ गया। ट्रैक्टर फाइनेंस की रकम के भुगतान के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे में वांछित ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के बाद हुई इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार जयचंद पुत्र कुशल पाल, उम्र करीब 43 वर्ष, निवासी आहलादपुर भटौली ने ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। फाइनेंस की रकम के भुगतान के लिए उनके द्वारा चेक दिया गया था। बताया गया कि बैंक में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने अथवा अन्य निर्धारित कारण से चेक अनादरित हो गया। इसके बाद संबंधित पक्ष की ओर से धारा 138 एनआई एक्ट के तहत न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।
मामले में ग्राम प्रधान न्यायालय में वांछित चल रहे थे। न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू वारंट के अनुपालन में पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए चौकी इंचार्ज राहुल चौधरी ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान जयचंद को गांव से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण कराया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की खबर क्षेत्र में पहुंचते ही दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।


