– गैंगस्टर मामले में राहत के बाद कुर्क संपत्तियां रिलीज होने का रास्ता साफ
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर मामले में माफिया अनुपम दुबे और अधिवक्ता शिव प्रताप चीनू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कुर्क की गई संपत्तियों के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संबंधित कुर्क संपत्तियों को रिलीज किए जाने की कार्रवाई होगी। प्रशासन की ओर से संपत्तियों पर प्रशासक नियुक्त करने के लिए बोर्ड भी भेजा गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद इस कार्रवाई पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है।
गौरतलब है कि अनुपम दुबे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में पुलिस-प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर कुर्क संपत्तियों की रिलीज की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।


