फर्रुखाबाद। तहसील सदर के अधिवक्ता संजय कटियार ने थाना मऊ दरवाजा में तहरीर देकर रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात एक सुरक्षा गार्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि गार्ड ने पहले शराब के नशे में अभद्रता की और बाद में रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।तहरीर के अनुसार, 20 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे अधिवक्ता संजय कटियार विक्रय पत्र के पंजीकरण के लिए निबंधन लिपिक के बुलावे पर उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने, जो कथित रूप से शराब के नशे में था, उन्हें अंदर जाने से रोकते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अधिवक्ता का आरोप है कि गार्ड ने अपना असलहा दिखाते हुए कहा, “बिना परमिशन अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, एक ट्रिगर में काम तमाम कर देंगे।अधिवक्ता का कहना है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने कार्यालय प्रभारी सब रजिस्ट्रार को लिखित शिकायत देकर संबंधित सुरक्षा गार्ड को अगले दिन ड्यूटी पर न लगाने का अनुरोध किया था। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और बुधवार को वही सुरक्षा कर्मी दोबारा ड्यूटी पर तैनात मिला।
तहरीर में आगे आरोप लगाया गया है कि जब वह दोबारा सब रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचे तो सुरक्षा गार्ड ने फिर रिवॉल्वर निकालकर धमकाया और कहा कि “अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो अंजाम बुरा होगा। चाहे कितने भी अधिवक्ता आ जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।अधिवक्ता संजय कटियार ने यह भी आरोप लगाया कि सब रजिस्ट्रार ने मामले में कार्रवाई करने के बजाय सुरक्षा गार्ड का पक्ष लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त सुरक्षा कर्मी के माध्यम से रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही कराई जाती है तथा अधिवक्ताओं और बैनामा कराने आने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है।
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता और उनके सहयोगी थाना मऊ दरवाजा पहुंच गए तथा आरोपित सुरक्षा गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था।
रजिस्ट्री कार्यालय में सुरक्षा गार्ड पर अधिवक्ता को रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप,तहरीर


