फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत मई एवं जून 2026 के सापेक्ष खाद्यान्न वितरण की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जनपद की उचित दर दुकानों पर 25 मई से 10 जून 2026 तक पात्र कार्डधारकों को निशुल्क राशन वितरित किया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किलो गेहूं, 16 किलो चावल, 4 किलो बाजरा और 1 किलो मक्का शामिल रहेगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो बाजरा और 1 किलो मक्का शामिल है।
प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि जून 2026 में मोटे अनाज यानी बाजरा और मक्का का स्टॉक समाप्त होने की स्थिति में उनके स्थान पर अतिरिक्त गेहूं और फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। ऐसे में अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 14 किलो गेहूं और 21 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा तथा वितरण पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा। विभाग ने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित कराई जाए।


