बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों के नहीं चल सकेंगे स्विमिंग पूल और जिम, प्रशासन ने तय किए नए नियम
वृंदावन
हाल ही में हुए नाव हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। इसी क्रम में अब शहर में संचालित तरणताल (स्विमिंग पूल) और जिम्नेजियम के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र और खेल विभाग के अधिकारियों ने स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम, गणेशरा में जिम और तरणताल संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी संस्थानों को तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका संचालन बंद कर दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अब किसी भी स्विमिंग पूल या जिम को बिना पंजीकरण के चलाने की अनुमति नहीं होगी। खेल विभाग पहले इन स्थलों का निरीक्षण करेगा और सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा।
नई गाइडलाइन के तहत फिल्टर प्लांट, पानी की शुद्धता, प्राथमिक उपचार सुविधा, ऑक्सीजन सिलेंडर, और आपातकालीन संपर्क नंबर जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य कर दी गई हैं। साथ ही स्विमिंग पूल में लाइफगार्ड और प्रशिक्षित कोच की तैनाती भी जरूरी होगी।
इसके अलावा चेंजिंग रूम को अलग-अलग रखने, फिसलन रोकने के लिए खुरदुरी टाइल्स लगाने और पानी की गहराई स्पष्ट रूप से अंकित करने जैसे निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी, ऐसा प्रशासन ने स्पष्ट किया है।
जिला खेल अधिकारी राकेश यादव के अनुसार, पहले ही दिन 38 जिम और तरणताल संचालकों ने पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सभी को आवेदन फॉर्म दिए गए हैं और वार्षिक लाइसेंस शुल्क 15 हजार रुपये तय किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।


