– नियमों के उल्लंघन पर मंडलायुक्त सख्त
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भवन निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। लखनऊ मंडलायुक्त के निर्देश पर शहर के 122 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर नहीं करने पर की जाएगी।
एलडीए और अग्निशमन विभाग द्वारा किए गए संयुक्त सर्वे में कई प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि होटल रेनेसां में स्वीकृत मानचित्र में 16वीं मंजिल पर केवल छत दर्शाई गई थी, लेकिन वहां स्काई बार का संचालन किया जा रहा है।
इसी तरह नोवोटल में बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत स्थान पर बेकरी संचालित किए जाने की बात सामने आई है। वहीं सैवी ग्रांड में बेसमेंट पार्किंग की जगह बैंक्वेट हॉल संचालित होता मिला, जबकि होटल लीनेज में भी भवन मानकों और स्वीकृत नक्शे के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं।
मंडलायुक्त ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि यह अभियान भवन सुरक्षा, अग्निशमन मानकों के अनुपालन और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। एलडीए और अग्निशमन विभाग आगे भी संयुक्त निरीक्षण जारी रखेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


