– राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने की मांग की
– दोनों की पुनरीक्षण याचिकाएं भी साथ सुनेगा हाईकोर्ट
प्रयागराज। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने दोनों की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ में हुई।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि आजम खां और अब्दुल्ला को गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया है और ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई सजा कम है। सरकार ने इसी आधार पर सजा बढ़ाने की मांग की है।
दूसरी ओर, आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने भी निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की हैं। हाईकोर्ट ने दोनों की याचिकाओं को आपस में संबद्ध करते हुए एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामले को लेकर सेशन कोर्ट में अपील और सजा बढ़ाने की मांग से जुड़ी कार्यवाही हुई।
सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर आजम खां की सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी, जबकि अब्दुल्ला आजम की सात वर्ष की सजा बरकरार रखी गई। अब दोनों पक्षों की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष हैं।
हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सरकार की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर अपना पक्ष रखना होगा। साथ ही उनकी ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।
मामले में हाईकोर्ट के अगले आदेश पर यह तय होगा कि निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।


