प्रयागराज। सराय इनायत थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन अपराध के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी राजेंद्र बिंद उर्फ जिंदे को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 29 मई 2023 का है। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय पीड़ित बच्चे की उम्र महज आठ वर्ष थी। घटना के संबंध में सराय इनायत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
सराय इनायत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-1 की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


