हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पांच सप्ताह में कार्रवाई पूरी करने के दिए निर्देश, अब तक 57 अतिक्रमण हटाए गए
लखनऊ। सिविल कोर्ट परिसर और उसके आसपास अवैध अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए बचे हुए सभी अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पूर्व में जारी आदेशों के अनुपालन में अब तक 57 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ अतिक्रमण बाकी हैं।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 अप्रैल के पूर्व आदेश के अनुसार शेष अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाए। अदालत ने यथासंभव यह पूरी कार्रवाई पांच सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा है।
अदालत ने यह भी ध्यान रखने को कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित न हो। इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा कार्रवाई रविवार के दिन किए जाने की संभावना है।
मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित अधिकारियों पर शेष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने की जिम्मेदारी होगी।


