श्रीकांत शर्मा से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाजिरी माफी की अर्जी खारिज की
लखनऊ। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से जुड़े मानहानि मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत ने लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी की अर्जी को भी खारिज कर दिया।
मामला श्रीकांत शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक और आपत्तिजनक बयान दिए जाने से जुड़ा है। इसी को लेकर श्रीकांत शर्मा की ओर से अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत में लल्लू की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार नहीं की। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
श्रीकांत शर्मा की ओर से दाखिल वाद में आरोप लगाया गया था कि अजय कुमार लल्लू ने उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए, जिन्हें भ्रामक और मानहानिकारक बताया गया। मामले में अदालत के समक्ष इसी आधार पर कार्रवाई चल रही है।
अब गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मामले में अगली कार्रवाई को लेकर नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। हालांकि वारंट जारी होना मामले में दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। मामले में आरोपों और पक्षकारों की दलीलों पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे सुनवाई होगी।


