लखनऊ। एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की मौत से जुड़े चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को दोषी बर्खास्त सिपाही प्रशांत चौधरी को सजा सुनाई। अदालत ने प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से इसे हत्या का मामला बताया गया था, लेकिन अदालत ने प्रशांत चौधरी को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी माना।
सितंबर 2018 में लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में देर रात पुलिस की चेकिंग के दौरान एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी और उनके साथ मौजूद सना खान को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। इसी दौरान पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी द्वारा गोली चलाए जाने से विवेक तिवारी की मौत हो गई थी।
घटना के बाद मामले ने व्यापक स्तर पर चर्चा बटोरी थी और आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई।


