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Saturday, May 30, 2026

गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास, पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित

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फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष gangster act रितिका त्यागी की अदालत ने विजयपाल पुत्र मैकूलाल निवासी महादेवीपुर, थाना कायमगंज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास (imprisonment) और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला वर्ष 2002 का है। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी सोमदत्त शर्मा ने विजयपाल के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अभियुक्त समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ उठाता है।

साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने विजयपाल को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष की दलीलों और शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया गया।

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