मुरादाबाद। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण मामले में मंडलायुक्त न्यायालय से फिलहाल राहत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
सुनवाई के बाद मंडलायुक्त न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपील लंबित रहने तक यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी फिलहाल इन इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
यह मामला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि अपील पर अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।
मंडलायुक्त न्यायालय के इस आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई फिलहाल स्थगित रहेगी। मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।


