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Tuesday, July 28, 2026

NEET UG Paper Leak Case: CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 29 जुलाई को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: NEET UG पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। CBI की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने यह चार्जशीट दाखिल की है, जिसे अब आगे की सुनवाई के लिए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार को आरोपी बनाया गया है।

आरोपियों पर BNS 2023 की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238 और 303(2) के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा Prevention of Corruption Act, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(a) तथा Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 की धारा 3, 4, 5, 10 और 11 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट बुधवार, 29 जुलाई 2026 को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। वहीं, अर्जुन आनंद को इस मामले में CBI का पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया गया है।

इससे पहले 27 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI का पक्ष रखने के लिए प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। CBI की ओर से वकील के पेश नहीं होने के कारण दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एपी सिंह पेश हुए थे।

NEET UG अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने घटनास्थल के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर पहली बार आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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