लखनऊ: अंसल API मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने इस आदेश में कहा कि अभिव्यक्ति के हित में कोई निमंत्रण नहीं दिया जा सकता और IRP (इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) को इस तरह के निमंत्रण देने का अधिकार नहीं है। यह आदेश तब आया जब अंसल API के मामले में फॉर्म G जारी नहीं किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने अंसल API मामले में सभी अधिकारियों के हस्तक्षेप की अनुमति दी है और आगामी सुनवाई 20 मई को तय की गई है। इस आदेश से न केवल अंसल API के अधिकारियों को राहत मिली है, बल्कि उन निवेशकों को भी फायदा होगा जो पिछले काफी समय से मामले के निस्तारण का इंतजार कर रहे थे।
इस मामले में अंसल API के खिलाफ कई आरोप थे, जिसमें कंपनी द्वारा धोखाधड़ी और निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। अब NCLAT ने कंपनी के पक्ष में यह अंतरिम आदेश दिया है, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया है।