लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी को लीज उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब एलडीए ने पाया कि सोसाइटी ने 1940 में नजूल जमीन पर कब्जा किया था, जिस पर एक रुपये का किराया वार्षिक था। एलडीए की जांच में यह सामने आया कि सोसाइटी ने नजूल भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं, जैसे कि टाटा मोटर्स शोरूम और शराब की दुकान, जो कि नियमों के खिलाफ हैं।
एलडीए ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोसाइटी को नोटिस जारी किया है और उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर सोसाइटी ने एलडीए के निर्देशों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। यह एलडीए द्वारा नजूल भूमि के उल्लंघन के खिलाफ की गई पहली बड़ी कार्रवाई है, जिससे भविष्य में अन्य संस्थाओं को भी एक संदेश जाएगा कि एलडीए नजूल भूमि के मामलों में सख्त है और किसी भी अवैध कब्जे को नहीं बर्दाश्त करेगा।
एलडीए ने बताया कि इस नोटिस में सोसाइटी से यह भी पूछा गया है कि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नजूल भूमि का उपयोग करने का उचित अधिकार दिखा सकें। इसके साथ ही, एलडीए ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।