नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस और कर्ज से जुड़े सात मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उन्हें सरेंडर करने से छूट देते हुए बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त रखी है।
यह मामला लिए गए कर्ज की रकम न चुकाने और उसके बदले दिए गए चेक बाउंस होने से जुड़ा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सातों मामलों में राजपाल यादव की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन्हें तीन-तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उन्हें फिलहाल सरेंडर से राहत दी और संबंधित पक्षों से 15 सितंबर तक जवाब मांगा। अदालत की ओर से तय राशि समय पर जमा किए जाने की स्थिति में राजपाल यादव को 15 सितंबर तक जेल जाने से राहत बनी रहेगी।


