16.4 C
Lucknow
Thursday, November 21, 2024

सरकारी दफ्तरों में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, इस राज्य सरकार का अहम फैसला

Must read

बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य सरकार (Karnataka Government) ने अपने सरकारी दफ्तरों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू और सिगरेट के सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध

राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कार्यालय परिसर में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला या किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेगा। इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।

कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रों में तंबाकू का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तंबाकू उत्पाद का सेवन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम-31 के अंतर्गत की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर किसी मादक पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध का प्रावधान है।

चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे

सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में स्पष्ट रूप से चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिन पर लिखा होगा कि तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा। इन बोर्डों के माध्यम से कर्मचारियों को तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) का यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में सहायक होगा बल्कि तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article