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Thursday, October 1, 2026

हैदराबाद: नामपल्ली और हबीब नगर की दुकानों पर छापेमारी, 7 लाख के पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स ज़ब्त

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हैदराबाद: हैदराबाद (Hyderabad) में पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स (Pakistani cosmetics) उत्पादों की बिक्री से हड़कंप मच गया है। टास्क फोर्स और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) के अधिकारियों ने हैदराबाद में एक संयुक्त छापेमारी की और लगभग 7 लाख रुपये मूल्य के पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स उत्पाद ज़ब्त किए। ये जाँच नामपल्ली और हबीबनगर इलाकों में ब्यूटी लेडीज़ एम्पोरियम, ब्यूटी क्वीन शॉप और एस.जे. मेडिकल शॉप पर की गई।

ज़ब्त किए गए उत्पादों में गोरी, चांदनी, फ़ैज़, नव्या, गोल्डन पर्ल, नूर गोल्ड, आरज़ू, फ़ेसफ़्रेश, फ़करा गोल्ड और अन्य ब्रांडों की स्किन-व्हाइटनिंग क्रीम और साबुन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि CDSCO अधिकारियों को पता चला कि भारत में इनके आयात के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन और परमिशन नहीं थी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन के ज़ोनल ऑफ़िस के ड्रग इंस्पेक्टर डॉ. श्रीधर मट्टापल्ली और अंजन गौड ने इन अनधिकृत उत्पादों की जाँच की।

अधिकारियों ने बताया कि यहाँ ज़ब्त किए गए उत्पाद CDSCO और DCGI द्वारा जारी आदेशों में अनधिकृत उत्पादों की सूची में शामिल हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इनमें तय सीमा से ज़्यादा भारी धातुएँ (heavy metals) हो सकती हैं और इनसे उपभोक्ताओं की सेहत पर हानिकारक ज़हरीले असर का ख़तरा हो सकता है।

शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि मुंबई के एक डीलर और सप्लायर के ज़रिए पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स हैदराबाद पहुँच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि स्थानीय व्यापारियों ने ये प्रोडक्ट्स बिना सही बिल और इनवॉइस के खरीदे थे। इसके अलावा, अधिकारियों को एक गोदाम में इनका स्टॉक मिला है और वे इसकी जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं।

पुलिस ने मोहम्मद फ़ज़ल, मोहम्मद अयान, मोहम्मद रियाज़ुद्दीन, सैयद आबिद अली और सैयद इस्माइल को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने बताया कि संतोषनगर की मदीना कॉस्मेटिक्स दुकान पर भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिले। BNS की धाराओं 123, 318(4) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं 18-C, 27-A के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।

पुलिस मुंबई के सप्लायर के साथ-साथ सप्लाई चेन में शामिल अन्य लोगों, कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट रूट, पैसों के लेन-देन और गोदामों में रखे ज़्यादा स्टॉक की भी जांच कर रही है। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना सही परमिट और रजिस्ट्रेशन के दूसरे देशों के कॉस्मेटिक्स न बेचे जाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे 112 नंबर डायल करके जानकारी दें।

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