– 10 साल के कठोर कारावास की सजा निलंबित
– अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहाई का आदेश
फर्रुखाबाद। कमालगंज थाने से जुड़े वर्ष 2020 के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषसिद्ध अखिल गुप्ता नेता समेत आठ आरोपियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति राज बीर सिंह की पीठ ने दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को निलंबित कर दिया और अपील लंबित रहने तक सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
मामले में ट्रायल कोर्ट ने 307 सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा निलंबित करने और जमानत दिए जाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट से अखिल गुप्ता नेता समेत 8 दोषियों को राहत


