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Tuesday, April 14, 2026

गैंगस्टर एक्ट: दो दोषियों को छह-छह साल की सजा

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10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया

फर्रुखाबाद: विशेष Gangster Act की अदालत ने 23 साल पुराने मामले में सोमवार को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर एक्ट, रितिका त्यागी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में रामऔतार पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम ब्राहिमपुर और राकेश पुत्र उजागर निवासी हीरानखुदा, थाना मेरापुर शामिल हैं।

मामला थाना मेरापुर क्षेत्र का है। 23 वर्ष पूर्व तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार त्यागी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि ये अपराधी समाज में भय पैदा कर आर्थिक लाभ उठाते हैं।

शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी पर अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

 

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