नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े वित्तीय विवाद में अभिनेता राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए आखिरी बार दो सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराई जाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिनेता के पिछले रवैये को देखते हुए उनके आश्वासनों पर भरोसा करने को लेकर नाराजगी जताई। अदालत ने मामले में वित्तीय दायित्व पूरा करने को गंभीरता से लेने के संकेत दिए।
CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि उनके पुराने रवैये को देखते हुए उन पर भरोसा करना मुश्किल है। अदालत ने अभिनेता के पेशे का जिक्र करते हुए उनके व्यवहार पर भी टिप्पणी की। कोर्ट की सख्ती से साफ है कि इस मामले में अब तय समय के भीतर राशि जमा करना राजपाल यादव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।


