38 C
Lucknow
Friday, July 3, 2026

डीएम की सख्ती: 10 दिन में पूरी करें फायर और बिजली सुरक्षा व्यवस्था, नहीं तो होगी कार्रवाई

Must read

 

फर्रुखाबाद। जनपद में होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल सहित सभी व्यावसायिक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और भवन मानचित्र संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संचालक 10 दिनों के भीतर अपने प्रतिष्ठानों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, अभिलेख और अनुमतियां मानकों के अनुरूप पूर्ण कर लें।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा एवं भवन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल संचालकों को शासन की गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सेमिनार आयोजित कर उन्हें सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि सभी प्रतिष्ठानों में समयबद्ध तरीके से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें।

नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने बताया कि जनपद में अग्निकांड जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में संचालकों को सुरक्षा मानकों के पालन के लिए जागरूक करने और आवश्यक दिशा-निर्देश देने हेतु यह बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार, उपजिलाधिकारी सदर गजराज सिंह, पर्यटन अधिकारी मकबूल हुसैन, आईएमए अध्यक्ष डॉ. विपुल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालक उपस्थित रहे।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article